पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रूपरेखा
भारत के संविधान के ७३ वें संशोधन के अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सफल बनाने, विकास योजनाओं को मूर्तरूप दिया जाकर लोकतंत्रीय ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था और जनभागिदारी को सुदृड़ करना, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये संविधान की ११ वीं अनुसूची में वर्णित विषयों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रबधंन के बारे में पदाधिकारियों को समुचित मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण देना एवं पंचायतों को उनके अधिकार, कर्त्यव्य एवं दायित्वों को परिचित कराकर प्रदेश में ग्रामीण विकास त्वरित गति से हो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना।
दायित्व
- पंचायत के सुदृढ़ीकरण हेतु सचिवीय एवं अंकेक्षण व्यवस्था
- पंचायत सचिव, प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु तीन प्रशिक्षण संस्थान संस्थित है जिनका मुख्य दायित्व ग्राम सहायकों, पंचायत सचिवों को ग्राम पंचायतो के कार्यों से परिचित कराकर उन्हे पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान, नियमों का ज्ञान कराना इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे चलाई जा रही सभी विकास योजनाओं तथा विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी जाकर सफलता पूर्वक कार्यान्वयन संबधी प्रशिक्षण देना है ।
- पंचायत राज प्रशिक्षण :- वगठित पंचायतों के पदधारियों के नये पंचायत राज अधिनियम, नियम एवं समय-समय पर राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के परिवेश से अवगत कराने हेतु एवं उनके कर्त्त्यव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाने हेतु शासन द्वारा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ।
- ग्राम पंचायत के मूलभुत कार्य :- ध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ की धारा-४९ के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को बहुत से मूलभूत कार्यों को संपादित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । इन कृत्यों को भली भांति निर्वहन करने हेतु राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को मान्य करते हुए राज्य की सकल कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रहण का २.९१ हिस्सा ग्राम पंचायतों के मध्य वितरण की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है ।
- पंचायत निर्वाचन :- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३ के अधीन मई, जून १९९४ में संपूर्ण प्रदेश मे तीन चरणों में प्रथम बार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का चुनाव पृथक एवं स्वतंत्र ईकाई के रूप में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया गया ।
- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत भू-राजस्व उपकर, मुद्राशं शुल्क, अनुदान तथा जिला स्तरीय पंचायतराज निधि का गठन
नीति
- राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
- एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम
- सुनिशचित रोजगार आशश्वासन योजना
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- इंदिरा गाँधी गरीबी हटाओ योजना
- प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना
- ग्रामीण आवास एवं बसाहट विकास की अभिनव धारा
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना
इस विभाग के अंतर्गत संस्थान और संगठन
Latest Update on 23-05-2022
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